UP Government Scheme For Girls: योगी सरकार की इस योजना के तहत अब बेटियों को मिलेगी 50,000 रुपये की आर्थिक मदद

UP Bhagya Lakshmi Yojana: केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें विभिन्न सामाजिक वर्गों जैसे बुजुर्गों, किसानों, गरीबों, विकलांगों आदि के लिए अलग-अलग योजनाएं लेकर आते रहती हैं ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग का कल्याण किया जा सके। ऐसी ही एक शानदार योजना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा बेटियों के लिए भी शुरू करी गई है जिसका नाम “भाग्य लक्ष्मी योजना” रखा गया है, इस योजना के तहत प्रदेश की बेटियों को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा बेटियों के लिए एक विशेष योजना चलाई जा रही है, योगी सरकार की इस योजना का नाम ‘भाग्य लक्ष्मी योजना’ है। योगी सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना तथा लिंगानुपात को सामान्य स्तर तक लेकर आना है इसके साथ ही बेटियों की शिक्षा को भी इस योजना के तहत कवर किया गया है ताकि सरकार के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के मिशन को साकार किया जा सके।

ऐसे मिलता है योजना का लाभ

आइए अब जानते हैं इस योजना के तहत बेटियों को किस प्रकार लाभ मिलता है, गौरतलब है कि, सरकार इस योजना के तहत बेटियों के माता-पिता की आर्थिक रूप से मदद करती है और बेटी की पढ़ाई तथा अन्य प्रकार के कई खर्चों को उठाती है। भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत माता-पिता को बेटी के जन्म पर 50 हजार रुपये का एक बॉन्ड दिया जाता है, जो बेटी के 21 वर्ष का होने पर मैच्योर होता है और 2 लाख रुपयों का हो जाता है। इसके अलावा सरकार की तरफ से बेटी के पालन-पोषण के लिए भी उसके जन्म के दौरान माता के खाते में 5,100 रुपये की धनराशि जमा करी जाती है।

बेटी की पढ़ाई के लिए भी मिलती है आर्थिक मदद

इसके बाद बेटी की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उसे विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश लेने पर आर्थिक रूप से प्रोत्साहन दिया जाता है। बेटी के जन्म के बाद जब वह कक्षा 6 में प्रवेश लेती है तो उसे 3 हजार रुपये की आर्थिक मदद, कक्षा 8 में प्रवेश लेने पर 5000 रुपये की आर्थिक मदद, कक्षा दस में प्रवेश लेने पर 7 हजार और 12वीं में 8 हजार रुपये की आर्थिक मदद करी जाती है। इस प्रकार बेटी की पढ़ाई के दौरान सरकार कुल 23 हजार रुपये की आर्थिक मदद करती है।

केवल इन्हें मिलेगा योजना का लाभ

भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित करी गई हैं केवल वे परिवार जो इन योग्यताओं को पूरा करते हैं उन्हीं को इस योजना के तहत लाभ मिल सकेगा। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की कुल वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए इसके साथ ही इस योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवार की बेटियों को ही मिले सकेगा।

इसके अतिरिक्त बेटियों के लिए भी इस योजना के तहत कुछ पात्रता निर्धारित करी गई है जैसे भाग लक्ष्मी योजना का लाभ उन बेटियों को दिया जाएगा, जिनका जन्म 2006 के बाद हुआ है। इसके साथ ही माता-पिता के लिए बेटी के जन्म के एक महीने के भीतर उसका आंगनबाड़ी केंद्र में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, केवल सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने वाली बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

योजना के तहत जरूरी दस्तावेज

भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत यदि आप अपना पंजीकरण करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको राज्य के महिला कल्याण पोर्टल https://mahilakalyan.up.nic.in पर जाना होगा और भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत अपना पंजीकरण करवाना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास नीचे बताए गए दस्तावेज होने चाहिए-

  • माता-पिता की आय का प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • माता पिता का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर

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